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Faridabad News: डीएलएफ मॉडल टाउन संपत्ति विवाद में आरोपी की जमानत याचिका मंजूर

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फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन की अदालत ने डीएलएफ मॉडल टाउन, सेक्टर-11 स्थित संपत्ति विवाद मामले में आरोपी जगनायक को जमानत दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा निष्पादित जीपीए में वर्णित संपत्ति और शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिक्री विलेख में दर्ज संपत्ति एक ही है या नहीं, इसका निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर किया जाना अभी शेष है।
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ऐसे में आरोपी को हिरासत में रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मामला थाना सेक्टर-8 में 15 अप्रैल को दर्ज एफआईआर से संबंधित है। शिकायतकर्ता सतीश कुमार नायर, निवासी यूनाइटेड किंगडम एवं वर्तमान निवासी जालंधर, पंजाब ने पुलिस को दी शिकायत में स्वयं को प्लॉट नंबर-11, ब्लॉक सी-1, डीएलएफ मॉडल टाउन, सेक्टर-11 का मालिक बताया था। शिकायतकर्ता के अनुसार चार मार्च 2026 को भारत आने पर उसने पाया कि उसकी संपत्ति पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। वहां एक कार्यालयनुमा ढांचा और अस्थायी मंदिर बनाया गया था व बिजली का कनेक्शन भी लिया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी जगनायक ने विवादित संपत्ति के संबंध में सचिन शर्मा के पक्ष में एक कथित फर्जी जीपीए तैयार की थी। वहीं बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि उक्त जीपीए उस संपत्ति के संबंध में बनाई गई थी, जिसे जगनायक ने बिक्री विलेख संख्या 1846 दिनांक 10 दिसंबर 1998 के माध्यम से खरीदा था। जबकि शिकायतकर्ता बिक्री विलेख संख्या 743 दिनांक 4 जुलाई 1975 के आधार पर स्वामित्व का दावा कर रहा है। अदालत ने कहा कि दोनों दस्तावेजों में वर्णित संपत्तियां एक ही हैं या नहीं, यह साक्ष्यों से स्थापित होना बाकी है। इसी आधार पर अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। संवाद
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