फरीदाबाद। सेक्टर-16 की एक कॉलोनी में परिवार के साथ रहने वाली नौ साल की बच्ची को बहला फुसलाकर छेड़छाड़ करने के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुमुद गुगनानी की कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 28 अक्टूबर 2018 की है। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि कॉलोनी में रहने वाली नौ साल की बच्ची के माता पिता रेहड़ी लगाकर परिवार पालते हैं। हनुमान मंदिर भारत कॉलोनी निवासी सुमित का लड़की के पिता से जान पहचान थी। पीड़िता के पिता ने सुमित से अपनी स्कूटी बेचने में मदद करने के लिए कहा था। सुमित कैंटर पर कंडक्टर का काम करता है। 27 अक्टूबर 2018 को सुमित अपने दोस्त के साथ शाम के वक्त पीड़िता के घर पहुंचा और पिता के बारे में पूछताछ की। पीड़िता ने बताया कि पापा मम्मी दोनों रेहड़ी लेकर गए हैं। सुमित वहां से दोस्त को लेकर वापस चला गया। फिर मोटर साइकिल लेकर पीड़िता के पास आया और कहा कि चलो तुम्हें पापा मम्मी के पास रेहड़ी पर छोड़ देते हैं। बच्ची उसके बहकावे में आकर मोटर साइकिल पर बैठकर चल दी। सुमित बच्ची को परिजनों के पास ले जाने के बजाय सुनसान स्थान पर ले गया और छेड़छाड़ की। रोने पर उसे घर छोड़कर भाग गया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। रात में जब पीड़िता की मां घर पहुंची तो उसने सारी घटना बताई। 28 अक्टूबर को मामला दर्ज कर लिया गया। सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई।