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Faridabad News: चेक बाउंस के मामले में आरोपी बरी

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संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में पहले सजा पाए आरोपी को बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के चलते राहत दी। डेली लोक अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को निरस्त करते हुए आरोपी को बरी करने का आदेश दिया। करीब एक साल पहले इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की साधारण कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही शिकायतकर्ता को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया था।
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इस फैसले के खिलाफ आरोपी पक्ष ने सत्र अदालत में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता के साथ विवाद का आपसी समझौते के जरिए निपटारा कर लिया गया है और बकाया राशि का पूरा व अंतिम भुगतान कर दिया गया है। शिकायतकर्ता पक्ष ने भी अदालत में बयान देकर भुगतान मिलने और समझौते की पुष्टि की व मामले के निपटारे पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने पहले सुनाई गई सजा और दोष सिद्धि के आदेश को रद्द करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। साथ ही अदालत ने मामले में पहले जमा कराए गए बैंकर्स चेक को नियमानुसार वापस जारी करने के निर्देश भी दिए।
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