अदालत में बीमा कंपनी से हुआ समझौता, 60 दिन में राशि देने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति को दैनिक लोक अदालत ने 5.50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में चल रही याचिका पर बीमा कंपनी और घायल के बीच आपसी समझौता होने के बाद यह आदेश सुनाया गया।
बीमा कंपनी को 60 दिन के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करना होगा। देरी होने पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, फरीदाबाद के पीठासीन अधिकारी सुधीर जीवन ने मामले का निपटारा किया। यह याचिका बल्लभगढ़ निवासी कृष्ण कुमार शर्मा (45) ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत दाखिल की थी। याचिका में सड़क हादसे में लगी चोटों के लिए मुआवजे की मांग की गई थी। मामले में संजीव कुमार वाहन चालक, उनकी पत्नी सोनाली वाहन मालिक और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बनाया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और बीमा कंपनी के बीच दैनिक लोक अदालत में समझौता हुआ। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बयान दर्ज किए गए। समझौते के तहत बीमा कंपनी ने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे के लिए 5.50 लाख रुपये देने पर सहमति जताई।
अधिकरण ने समझौते के आधार पर बीमा कंपनी के खिलाफ 5.50 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया। राशि याचिकाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसके लिए उसे बीमा कंपनी के अधिवक्ता को बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। आदेश में कहा गया कि 60 दिन में भुगतान नहीं होने पर अवार्ड की तारीख से राशि की वसूली तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।