फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
विज्ञापन

फरीदाबाद। दिवाली की रात देसी कट्टे से हवाई फायरिंग कर रहे युवक ने मना करने पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.04 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। पदम नगर निवासी रामकरण उर्फ पप्पू ने 31 अक्तूबर 2016 को भूपानी थाने में मामला दर्ज करवाया था कि दिवाली रात उनके पड़ोस में रहने वाला आरिफ देसी कट्टे से हवाई फायरिंग कर रहा था। उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका तो आरिफ ने उसके भाई दनीराम की छाती में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी करार दे दिया था। बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ब्यूरो
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें