अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
छांयसा थाना में 11 मई 2020 को दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। छांयसा थाना क्षेत्र में 6 साल के बच्चे को कोल्ड ड्रिंक दिलाने के बहाने ले जाकर यौन उत्पीड़न के दोषी युवक संजय को अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही डीएलएसए (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) को मामले में पीड़ित को 75 हजार रुपये मुआवजा देने की भी अदालत ने सिफारिश की है।
बल्लभगढ़ जोन के छांयसा थाने में ये एफआईआर 11 मई 2020 को दर्ज हुई थी। 6 साल का बच्चा 11 मई 2020 की सुबह लगभग साढ़े 8 बजे अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। वहीं पर 3 लोग बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान संजय नामक युवक इस बच्चे को कोल्ड ड्रिंक दिलाने के बहाने अपने साथ पास के मकान में ले गया। दो बच्चों ने जाकर इस बच्चे की मां को बताया। महिला पड़ोस के मकान में अपने बेटे को लेने पहुंची। तब आरोपी व बच्चा अर्धनग्न हालत में थे। महिला को देखकर आरोपी वहां से भाग गया। बच्चे ने आरोपी की हरकत के बारे में अपनी मां को बताया।
महिला ने अपने पति को ये बताया तो मामला पुलिस तक पहुंचा। छांयसा थाना पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्चे का मेडिकल कराने के साथ ही काउंसलिंग कराई गई। आरोपी को जेल भेजकर पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। जिसमें 14 गवाह बनाए गए। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अब जिला अदालत ने संजय को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।