सास को घायल करने के दोषी दामाद को 10 साल की सजा
फरीदाबाद। शराब के नशे में सास पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के आरोपी दामाद को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सेक्टर-55 थानाक्षेत्र के अंतर्गत गांव झाड़सेतली निवासी जितेंद्र की छोटी बहन की शादी करीब 15 साल पहले दयालपुर निवासी राजीव के साथ हुई थी। राजीव फौज में था। सेवानिवृत्त होने के बाद वह नीमका जेल में अनुबंध पर नौकरी करने लगा। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उसे जो पैसे मिले थे, उसने उन पैसों को किसी के साथ मिलकर व्यवसाय में लगाया था, मगर वह सफल नहीं हो सका। पैसा डूबने के बाद वह परेशान रहने लगा और अक्सर पत्नी के साथ झगड़ा करने लगा। इससे परेशान होकर राजीव की पत्नी 20 नवंबर 2017 को अपने मायके चली गई। इससे नाराज राजीव 26 नवंबर 2017 को शराब पीकर अपनी पिस्तौल ले ससुराल झाड़सेतली पहुंच गया और वहां हंगामा करने लगा। इसी दौरान राजीव की सास सरस्वती गेट खोलकर बाहर आई तो राजीव ने गोली चला दी, जोकि सरस्वती के पेट में लगी। घायल सरस्वती को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के बाद वह ठीक हो गई। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को दस साल की सजा सुनाई।