झपटमारी के दोषी को पांच साल की सजा
फरीदाबाद। मुजेसर थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर-22 में युवक से मोबाइल फोन छीनने के आरोपी को सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सेक्टर-22 निवासी अरुण ने पुलिस को शिकायत दी थी कि चार जून 2018 को वह किसी काम से एनआईटी पांच आया था। वहां से लौटते हुए सेक्टर-22 के पास एक युवक ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गया। पुलिस ने अरुण की शिकायत पर मामला दर्ज कर कुछ दिन बाद नेहरू कॉलोनी निवासी मोहम्मद गुलजार को गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत ने चल रहा था। बुधवार को अदालत ने इस मामले में दोषी गुलजार को पांच साल की सजा सुनाई। ब्यूरो