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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद

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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद
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फरीदाबाद। थाना सारन क्षेत्र स्थित एक कॉलोनी में रहने वाली नाबालिग से बाथरूम में छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी पीड़िता के पड़ोस में ही किराए पर रहता था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने बताया कि सारन थाना क्षेत्र में पीड़िता 12 साल की बच्ची का परिवार किराए पर रहता था। इसी मकान में प्रदीप नाम का युवक भी किराए पर रहता था। 18 सितंबर 2017 को पीड़िता को प्रदीप ने बाथरूम में खींच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। इस घटना के बाद से बच्ची गुमसुम रहने लगी थी। इस पर परिजनों ने उससे परेशान रहने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। इस पर पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने दोषी प्रदीप को पांच साल की सजा सुनाई। ब्यूरो
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