एयरफोर्स रोड मामला : हाईकोर्ट से डीसी ने फिर मांगी दो सप्ताह की मोहलत
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। एयरफोर्स स्टेशन के चारों ओर सौ मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में हुए निर्माण को हटाने के लिए जिला उपायुक्त अतुल कुमार नेे कोई प्लान तैयार नहीं किया। उच्च न्यायालय में जिला उपायुक्त की ओर से फिर से दो सप्ताह की मोहलत मांगी गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अब 24 मई की तारीख तय की है।
एयरफोर्स स्टेशन के सौ मीटर दायरे में हुए पक्के निर्माण को गिराने की मांग करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता सुरेश गोयल ने 2010 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सिविल रिट दायर की थी। मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इस संबंध में निर्णय लेने के अधिकारी जिला उपायुक्त में निहित कर दिए। सितंबर और अक्तूबर 2017 में कोर्ट ने एयरफोर्स स्टेशन के चारों ओर सौ मीटर दायरे में अतिक्रमण हटाने के आदेश देते हुए जनवरी में डीसी से रिपोर्ट मांगी थी। तब भी उपायुक्त ने एक माह का समय मांगा था। 18 अप्रैल 2018 को हुई सुनवाई में जिला उपायुक्त की ओर से प्रस्तुत हुए राज्य काउंसिल ने न्यायालय से दो सप्ताह का समय मांगा। न्यायालय को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन मिलकर एयरफोर्स रोड में सौ मीटर दायरे के अतिक्रमण को समाप्त करने की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। न्यायालय में इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी।