डिलाइट मैरिज गार्डन को दी गई अनुमति सरकार ने वापस ली
फरीदाबाद। सूरजकुंड रोड स्थित डिलाइट मैरिज गार्डन को दी गई निर्माण की अनुमति को हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वापस ले लिया है। इसकी जानकारी सरकार की ओर से बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सुनवाई के दौरान दी। अनुमति वापस लेने के बाद अब वहां निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा।
इस मामले में नवंबर 2015 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गार्डन मालिक को क्लब व रिकरेशनल एक्टिविटिज की अनुमति दी थी। मगर उन्होंने सभी नियमों को ताक पर रखकर मौके पर बड़े स्तर पर कुछ और ही निर्माण करना शुरू कर दिया था। इस बारे में निगम अधिकारियों को भी पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद गार्डन का बिल्डिंग प्लान पास कर दिया। इसमें गार्डन मालिक और निगम अफसरों की मिलीभगत सामने आ रही है।
अब निगम कमिश्नर मोहम्मद शाइन ने इस मामले की पूरी जांच के लिए निगम सचिव के नेतृत्व में छह सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया है। जो जल्द ही निगमायुक्त को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा। संभावना है इस मामले की जांच की आंच उस समय के निगम आयुक्त, संयुक्त आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों तक पहुंच सकती है। इससे निगम अधिकारियों में हलचल पैदा हो गई है। अब जल्द बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। उधर गार्डन मालिक को सबसे तगड़ा झटका लगा है। निगम आयुक्त के अनुसार 2015 में की गई इस गड़बड़ी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है।