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Faridabad News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.25 लाख मामलों का निपटारा

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ट्रैफिक चालान के मामलों में रहा सबसे अधिक रुझान, आपसी सहमति से निपटाए मामले
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। सेक्टर-12 स्थित जिला अदालत परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन एवं पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जज हरसिमरन सिंह सेठी के दिशा-निर्देश पर आयोजित लोक अदालत की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन सुधीर जीवन ने की। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह की देखरेख में 19 बेंच गठित की गईं।


लोक अदालत में कुल 1,31,940 मामले रखे गए, जिनमें से 1,25,165 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इनमें 1,12,850 समरी चालान, 4,030 राजस्व, 3,608 बैंक रिकवरी, 2,564 छोटे आपराधिक मामले, 872 बिजली, 562 दीवानी, 408 चेक बाउंस, 3608 बैंक रिकवरी, 199 वैवाहिक, 52 मोटर वाहन दुर्घटना तथा 20 एग्जीक्यूशन से संबंधित मामले शामिल रहे।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के मामलों को लेकर लोगों का विशेष रुझान रहा। बड़ी संख्या में चालान से जुड़े मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया गया।
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उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामले का फैसला होने के बाद सामान्य तौर पर उसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं रहता। इससे समय और धन की बचत होती है। साथ ही, अदालत में लंबित मामलों का स्थायी समाधान होने से पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द भी बना रहता है। लोक अदालत में फैसला होने पर नियमानुसार कोर्ट फीस की वापसी का प्रावधान भी है।
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