पिकअप लूटने के दोषियों को 10-10 साल की कैद
फरीदाबाद। पिकअप चालक को डरा धमका कर गाड़ी लूटने के दो आरोपियों को सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश निवासी निवासी रईस पिकअप गाड़ी चलाता है। थाना सेंट्रल में 20 अगस्त 2017 में दर्ज करवाए मामले में उसने बताया था कि वह दिल्ली से सब्जियों की ढुलाई करता है। 20 अगस्त 2017 की रात करीब दो बजे वह सब्जी लेकर डबुआ होता हुआ बल्लभगढ़ मंडी की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी पंचर हो गई। वह टायर बदलने लगा, तभी वहां मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश आए और उसे डरा धमकाकर पिकअप गाड़ी लूट ले गए। रईस की शिकायत पर सेंट्रल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। जांच के दौरान पुलिस ने गांव भतौला निवासी सत्य प्रकाश और नरेश नामक बदमाशों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से मामला अदालत में चल रहा था। मंगलवार को सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने दोनों बदमाशों को 10-10 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ब्यूरो