संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला अदालत ने शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल कैद और 51 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
महिला ने 15 जून 2022 को थाना सेंट्रल में शिकायत दी थी कि वह ओल्ड फरीदाबाद में रहती है। उसके चार बच्चे हैं। उसका पति से तलाक का केस अदालत में विचाराधीन था। केस के लिए आने जाने के दौरान उसकी पहचान विजय नाम के युवक से हो गई। मई 2022 में विजय महिला के घर आया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद आरोपी लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। करीब छह महीने बाद महिला ने विजय पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो उसने साफ मना कर दिया। पुलिस को शिकायत देने की बात पर आरोपी ने महिला के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने विजय को 10 साल कैद और 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।