पानीपत के जाने माने एक्सपोर्टर अभिजात पालीवाल और उनके पिता अजय पालीवाल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की आगे सुनवाई की तिथि 8 अगस्त को तय की है।
अभिजात की पत्नी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बेटी अस्मिता ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इन दोनों का विवाह मई 2006 में हुआ था। पालीवाल पिता पुत्र की वकील तनु बेदी ने जस्टिस संढवालिया की बेंच के सामने अपने तर्क रखते हुए कहा कि यह विवाद पति पत्नी का नहीं बल्कि कारोबार का अपना वर्चस्व बनाये रखने का है। उनके मुवक्किल पर क्रूरता के झूठे आरोप लगाए गए है। अदालत ने पिछली छह जून को अपने आदेश में पालीवाल को गिरफ़्तारी से राहत दी है और उनसे जांच में ऐड देने को कहा है।