ऐसे जुटाए जाएंगे साक्ष्य
- एक जुलाई, 24 से मोबाइल फोन आधारित एप्लीकेशन(एप) की आवश्यक धाराएं-
- 105 बीएनएसएस- एप वाले मोबाइल से ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग की जाएगी।
- 173(1)(2)(बी)- संज्ञेय मामलों में बीएनएसएस सूचना रिकार्ड करने के अलावा असाधारण परिस्थितियों में महिला पीड़िता, शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम पीड़ितों से जुड़े मामले में तुरंत वीडियोग्राफी की जाएगी।
- 185(2)बीएनएसएस- जांच के दौरान तलाशी कार्रवाई की वीडियोग्राफी एप के माध्यम से की जाएगी।
- 176(3)- 7 वर्ष या अधिक सजा वाले अपराधों में एसओसी की वीडियोग्राफी की जाएगी।
- 180(3) बीएनएसएस पुलिस द्वारा गवाह की जांच, ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई रिकॉर्डिंग।
पीड़ित द्वारा दिया गया विवरण लिखा जाएगा
फोटो व वीडियो बनाने के बाद उससे संबंधित विवरण (बोले गए शब्दों का भी) दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वीडियो नोट्स भी जोड़े जा सकते हैं और सेव बटन दबाकर उन्हें एप में सुरक्षित रखा जा सकेगा। अपलोड किए गए साक्ष्य अपलोड किए गए साक्ष्य टैब में देखे जा सकते हैं। हर थंबनेल पर क्लिक करने पर साक्ष्यवार विवरण देखे जा सकते हैं।
एप में केस की ये जानकारियां होंगी
एफआईआर नंबर, वर्ष, डीडी नंबर, दिनांक, जिला यूनिट, पुलिस स्टेशन का नाम और ऑडियो व वीडियो की जानकारी।