याचिका पर अदालत ने दी अनुमति, एक दिसंबर से शुरू हो रहा है सत्र
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर अब्दुल राशिद को 18वीं लोकसभा के छठे सत्र में कस्टडी में रहते हुए शामिल होने की अनुमति दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में पूर्व में लगाई गई सभी शर्तें यथावत लागू होंगी। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि राशिद की यात्रा लागत कौन वहन करेगा, यह मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित अपील के संदर्भ में बाद में तय किया जाएगा।
राशिद ने एक दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए यह याचिका दायर की थी। राशिद को अदालत ने इससे पहले 24 जुलाई से चार अगस्त 2024 तक मानसून सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी दी थी। राशिद वर्ष 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। एनआईए ने उसे वर्ष 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था।