दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने तीनों नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार के आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों और आम आदमी बाईपास एक्सप्रेस बस सेवा से आम शब्द हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने होर्डिग्स, बैनर्स, नेम प्लेट्स, बिल बोर्ड आदि से 48 घंटे के अंदर आम शब्द हटाने या उन्हें ढकने का फरमान दिया है।
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगमों के चुनाव के तहत लगी आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते यह निर्णय लिया है। पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों और आम आदमी एक्सप्रेस बस सर्विस के नाम से आम आदमी हटाने की मांग की थी।
उनका कहना था कि इन दोनों सेवाओं पर आम आदमी लिखे होने के कारण चुनाव में आम आदमी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। चुनाव आयोग ने दोनों के नाम से केवल आम शब्द हटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने 48 घंटे के अंदर पूरी दिल्ली में लगाए गए पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स आदि हटाने के आदेश मुख्य सचिव दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगम आयुक्तों को दिए हैं।