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राहुल गांधी को बड़ी राहत, पीएम के खिलाफ इस बयान के लिए नहीं दर्ज होगा देशद्रोह का केस

Wed, 15 May 2019 01:27 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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फाइल फोटो - फोटो : पीटीआई
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लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) अपने अंतिम दौर में है। हर पार्टी अपने विपक्षी को कमजोर साबित कर बाजी मारने के लिए आतुर है। ऐसे में राजनेताओं के कई ऐसे बयान आ रहे हैं जो शिष्टाचार की सीमा लांघ रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे ही एक बयान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ आपराधिक शिकायत की गई थी जिसमें उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से राहत मिली है।
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दरअसल राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में पीएम को शहीदों के खून के पीछे छिपने वाले और शहादत की दलाली करने वाला कहा था। इसके लिए उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक आपराधिक शिकायत की गई थी। इस शिकायत में मांग की गई थी कि पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ धारा 124A के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज करे।

इसी शिकायत पर आज दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू अदालत में अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल की। इसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शिकायत के कंटेंट के अनुसार कोई अपराध नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने पीएम के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है और इसके लिए अगर पीएम खुद मानहानि का मुकदमा दायर करने चाहें तो कर सकते हैं।
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अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट देखने के बाद और पूरा मामला सुनने के बाद इस केस की सुनवाई 22 मई तक टाल दी है।
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