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ई-रिक्शा पर नया अड़ंगा, 'इसके' बिना नहीं चलेंगे

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दिल्ली में ई-रिक्शा के चलने को लेकर दिल्ली परिवहन विभाग के प्रवर्तन विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि राजधानी में परमिट और लाइसेंस के बिना ई-रिक्शा नहीं चल पाएंगे, मगर ये कागजात कहां, कब और किस प्रक्रिया से बनेंगे, इस बारे में अभी कुछ तय नहीं है।
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ऐेसे में चालक असमंजस की स्थिति में हैं कि जब कागजात जारी करने का खाका तैयार ही नहीं हुआ है तो किस आधार पर परिवहन विभाग की इनफोर्समेंट विंग नोटिस जारी कर चेतावनी दे रही है।

परिवहन विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी करने के पीछे केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का हवाला दिया है, जिसमें ई-रिक्शा के लिए परमिट, लाइसेंस और इंश्योरेंस को अनिवार्य करने की बात कही गई है। यही नहीं इसके चालक को हर तीन साल में लाइसेंस रिन्यू कराना होगा।
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कब, कहां और किस प्रक्रिया से बनेंगे कागजात

मगर यह लाइसेंस किस तरह जारी होगा, परमिट कब और कहां बनेगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। ई-रिक्शा चलाने के लिए कौन योग्य होगा, यह अभी तक तय नहीं है। आलाधिकारियों का कहना है कि इस बारे में फाइनल अधिसूचना जारी होने के बाद ही कुछ तय हो पाएगा।

बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ई-रिक्शा को लेकर सिर्फ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ही जारी किया है। इसमें परमिट व लाइसेंस को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। जब तक फाइनल अधिसूचना जारी नहीं होती है, तब तक इसे नहीं माना जाएगा।

इस बारे में परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम अलग-अलग वाहनों के लिए परमिट व लाइसेंस पहले से जारी करते आ रहे हैं, मगर ई-रिक्शा के लिए प्रारूप कैसा होगा, इसे लेकर अभी कई अड़चनें है, जिस पर काम चल रहा है।
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