दिल्ली में ई-रिक्शा के चलने को लेकर दिल्ली परिवहन विभाग के प्रवर्तन विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि राजधानी में परमिट और लाइसेंस के बिना ई-रिक्शा नहीं चल पाएंगे, मगर ये कागजात कहां, कब और किस प्रक्रिया से बनेंगे, इस बारे में अभी कुछ तय नहीं है।
ऐेसे में चालक असमंजस की स्थिति में हैं कि जब कागजात जारी करने का खाका तैयार ही नहीं हुआ है तो किस आधार पर परिवहन विभाग की इनफोर्समेंट विंग नोटिस जारी कर चेतावनी दे रही है।
परिवहन विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी करने के पीछे केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का हवाला दिया है, जिसमें ई-रिक्शा के लिए परमिट, लाइसेंस और इंश्योरेंस को अनिवार्य करने की बात कही गई है। यही नहीं इसके चालक को हर तीन साल में लाइसेंस रिन्यू कराना होगा।