न्यायाधीश ने सरकारी वकील से कहा कि अदालत के समक्ष मुद्दा यह है कि आरोपी व्यक्ति वर्तमान विधायक है। उसे विशेष एमपी/एमएलए अदालत में पेश किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उनके पास केस ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। उन्हें ऐसी कोई मिसाल दिखाइए।
न्यायाधीश ने सवाल किया कि यहां आने की क्या जरूरत थी। यह तो समय की बर्बादी है। आप वह फैसला दिखाइए। इसके अनुसार कोर्ट इस मामले पर विचार करने के लिए बाध्य है। अदालत ऐसा अभी कोई आदेश नहीं दे सकती है।
दोपहर करीब 1.10 बजे सुनवाई दोबारा शुरू होने पर अभियोजक ने दिल्ली के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन से संबंधित फैसला दाखिल किया। न्यायाधीश ने कहा कि एक अभियोक्ता के रूप में पुलिस को पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। क्या आप वही रुख अपना रहे हैं या इसे बदल रहे हैं।
बाल्यान को कथित संगठित अपराध से जुड़े मामले में 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को उन्हें पहले कथित जबरन वसूली के एक मामले में जमानत दे दी थी।