दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अदालतों के कार्य स्थगित की अवधि को 16 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इस बीच जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और कुछ अन्य मामलों की व्यक्तिगत सुनवाई वर्तमान में लागू नियमों के तहत होगी।
हाईकोर्ट ने इस संबंध में परिपत्र जारी करके हाईकोर्ट और हाईकोर्ट की अधीनस्थ सभी जिला अदालतों में अदालतों के कार्य स्थगन की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। नए आदेश के तहत अब अदालतों का स्थगत एक दिसंबर से 16 जनवरी तक रहेगा। इससे पहले अदालतों के संचालन को 30 नवंबर तक के लिए स्थगित किया गया था।
नए आदेश के तहत दिसंबर 2020 की तारीखों के लिए सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई फरवरी 2021 और एक से 16 जनवरी तक सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई मार्च 2021 के लिए सूचीबद्ध की गई है।