संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने हाईकोर्ट को बताया कि बकरीद के दिन परीक्षा देने में असमर्थ रहने वाले कानून के छात्रों के लिए बाद में विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अदालत में हुई। यह याचिका कानून संकाय के छात्र सैफ राशिद सईद ने दायर की थी। विश्वविद्यालय की ओर से अदालत को बताया गया कि जिन छात्र-छात्राओं की 28 मई को ईद-उल-अजहा (बकरीद) के कारण परीक्षा में शामिल होने की इच्छा नहीं है, वे बुधवार तक लॉ फैकल्टी के डीन को ईमेल के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। ऐसे छात्रों के लिए 4 जुलाई के बाद विशेष परीक्षा कराई जाएगी।
अदालत ने विश्वविद्यालय के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नई परीक्षा तिथि की जानकारी छात्रों को कम से कम एक सप्ताह पहले दे दी जाएगी। याचिकाकर्ता ने 28 मई को परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने उस दिन बकरीद की छुट्टी घोषित की है, इसलिए परीक्षा कराने से छात्रों को धार्मिक त्योहार मनाने में परेशानी होगी। याचिका में यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में भी उस दिन अवकाश घोषित किया गया है। इसके बावजूद परीक्षा की तारीख नहीं बदली गई थी।