एक आंख वाले व्यक्ति अब वाहन नहीं चला पाएंगे। परिवहन विभाग ने एक आंख वाले व्यक्तियों के डीएल बनाने पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही सूबे में पूर्व में जारी ऐसे 33 हजार से ज्यादा डीएल को निरस्त कर दिया गया है। गाजियाबाद में इनकी संख्या 734 है। रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
यदि किसी कारण से एक आंख खराब हो जाती है तो ऐसे लोगों के डीएल निरस्त कर दिए जाएंगे।
परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी के लिए अभियान शुरू किया है। इसमें एमवी एक्ट के मौजूदा आदेशों का पालन कराने का निर्णय लिया गया है।
नियमों के विपरीत एक आंख वालों ने बनवाए डीएल
एक्ट के अनुसार एक आंख वाले व्यक्ति का डीएल नहीं बन सकता, लेकिन आरटीओ आफिसों से ऐसे व्यक्तियोें को सैकड़ों डीएल जारी किए गए।
आरटीओ ऑफिस में कर्मचारियों की मिलीभगत और चिकित्सकों के फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर ये डीएल पाने में कामयाब हो गए। शुरुआती जांच में 33 हजार से ज्यादा ऐसे डीएल धारक मिले हैं, जिनकी एक आंख है।
ऐसे डीएल को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। इनको नोटिस जारी कर दोनों आंख होने का प्रमाणपत्र दाखिल करने या फिर डीएल सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर इनके खिलाफ धोखाधड़ी में अभियोग दर्ज कराया जाएगा।
आंख खराब होने की जानकारी कई बार चेहरा देखने पर भी नहीं चलती है। फोटो देखने पर आंख खराब होने का पता चल जाता है। अब फोटो के आधार पर आंख खराब होने वालों को चिंहित किया गया है। - शेर सिंह यादव, एआरटीओ।