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सावधान : जश्न की खुमारी में कट न जाए चालान, शराब पीकर गाड़ी चलाई तो जब्त होंगे कागजात

Sun, 29 Dec 2019 09:22 PM IST
Avdhesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
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नए वर्ष के जश्न के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाई तो खैर नहीं। कागजात जब्त होने के साथ-साथ गाड़ी भी जब्त हो सकती है। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस विशेष चौराहों, मार्गों, होटल व पब के आसपास ड्रंकन ड्राइवर अभियान चलाएगी। शराब पीकर हंगामा करने पर पुलिस मामला भी दर्ज कर सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वह जश्न के दौरान शराब पीकर वाहन न चलाए।
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नए मोटर अधिनियम के तहत पुलिस कोर्ट के चालान कर रही है। दिल्ली सरकार ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, ताकि मौके पर चालान किया जा सकता है। नई दिल्ली रेंज के डीसीपी पुष्पेन्द्र कुमार ने बताया कि नए वर्ष के जश्न के दौरान विशेष ड्रंकन ड्राइविंग अभियान चलाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को भी मौके पर बुलाया जाएगा। सभी का कोर्ट का चालान किया जाएगा। 

शराब पीकर वाहन चलाने वाले को कोर्ट का चालान किया जाएगा। ये कोर्ट पर निर्भर करेगा कि आरोपी का कितने का चालान होता है। हालांकि, नए वाहन अधिनियम के तहत शराब पीकर पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का चालान होता है। 
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दक्षिणी रेंज के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एके सिंह ने बताया कि मॉल्स, होटल व पबों वाली जगहों पर ड्रंकन ड्राइविंग अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि शराब पीकर लोग अपने वाहन न जाए। लोग कैब बुक कराकर अपने घर जाएं। दक्षिणी रेंज में ड्रंकन ड्राइविंग अभियान पहले से शुरू किया हुआ है। 
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