जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए कक्षा-स्कूल से निलंबन से लेकर कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों का स्कूल से निष्कासन तक किया जा सकता है। स्कूल प्रमुखों को कहा गया है कि वह इस आचार संहिता को बच्चों की स्कूल की डायरी में शामिल करें और यह सुनिश्चित करें कि अभिभावक इस पर हस्ताक्षर करें।
कक्षा से बिना अध्यापक व प्रिंसिपल की अनुमति के अनुपस्थित नहीं रह सकते। अध्यापकों या स्कूल के अन्य किसी कर्मचारी से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अशिष्ट व्यवहार का प्रदर्शन, शोर-शराबा, हुल्लड़बाजी या किसी प्रकार की बदमाशी नहीं करेंगे। छात्राओं से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। स्कूल में धूम्रपान, पान खाना, गुटखा या खैनी नहीं चबा सकते हैं।
कक्षा में जानबूझकर अशांति पैदा नहीं कर सकते। स्कूल के अंदर अनधिकृत वस्तुओं या व्यक्तियों को नहीं ला सकते। स्कूल की संपत्ति को नुकसान नहीं कर सकते। हिंसक प्रवृति का प्रदर्शन या हिंसा करना या हड़ताल या पठन-पाठन को बाधित नहीं कर सकते हैं।