क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर हाईकोर्ट ने मैक्स मोबीलिंक के सीएमडी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। धोनी ने याचिका दायर कर कंपनी पर विज्ञापनों में उनके नाम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। जबकि, अदालत ने इसकी मनाही की थी।
जस्टिस सुरेश कैथ की पीठ ने नोटिस जारी कर कंपनी के सीएमडी अजय आर. अग्रवाल से पूछा है कि क्यों न उस पर अदालत के अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। धोनी ने याचिका दायर कर कोर्ट के आदेश की अवमानना के लिए अग्रवाल पर मुकदमा चलाने की मांग की है।
इस मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि कोर्ट ने 22 जनवरी को आदेश जारी कर मैक्स को मोबाइल समेत अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए धोनी के नाम का प्रयोग न करने के लिए कहा था।
धोनी के अधिवक्ता गौरव मित्रा व रजनीश चोपड़ा से उनके नाम के अभी भी इस्तेमाल की जानकारी मिलने के बाद उक्त नोटिस जारी किया है। याचिका में धोनी के नाम का प्रयोग कर विज्ञापन प्रचार व इंटरनेट एवं फेसबुक पर ऐसे सभी प्रचारों को रोकने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।