- मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी महिला को थाईलैंड जाने की इजाजत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी एक महिला को उसके बच्चों की गर्मी की छुट्टियों के मद्देनजर थाईलैंड घूमने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा करना मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग है। अवकाशकालीन जज राजेश मलिक ने रीना गोयल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। रीना गोयल दिल्ली के करोल बाग मार्केट में स्थित श्री राज महल ज्वेलर्स के ग्रुप कंपनी से जुड़े मल्टी-करोड़ रुपये के बैंक लोन फ्रॉड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, इस मामले में गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की दुकानों और संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जब्त किया गया था। कंपनी की डायरेक्टर व प्रमोटर गिन्नी देवी और रीना गोयल इस मामले में आरोपी हैं। रीना गोयल ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान थाईलैंड जा सकें। अदालत ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी।