नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम को उनके भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। इमाम ने छह सप्ताह की राहत मांगी थी ताकि वे इस महीने होने वाली अपनी भाई की शादी में शामिल हो सकें। अदालत ने आदेश में 20 मार्च से 30 मार्च तक की अंतरिम जमानत मंजूर की है।
शरजील इमाम 2020 फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में आरोपी हैं, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। इमाम जनवरी 2020 से हिरासत में हैं और उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप हैं। अदालत ने जमानत के दौरान कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिसमें मीडिया से कोई बात न करने का निर्देश शामिल है। इमाम को व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों के साथ राहत दी गई है।