उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी के अंतिम सप्ताह में हुई हिंसा को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को राहत प्रदान करते हुए अदालत ने अंतरिम जमान दी है। शनिवार को दिल्ली की अदालत ने उसे शादी के लिए अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली पुलिस ने इशरत जहां को यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया था।
आतंकी निरोधी कानून के तहत गिरफ्तार हुई इशरत जहां को पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने 10 जून से 19 जून तक के लिए जमानत दी है। इसके लिए उसे एक लाख रुपये के दो स्योरिटी बॉन्ड भरने पड़ेंगे। अदालत ने उसे सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को बहलाने से मना किया है।
इशरत जहां के वकीलों एसके शर्मा और ललित वलीचा द्वारा दायर अंतरिम जमानत की याचिका में कहा गया है कि उसकी शादी जून 2018 में तय हुई थी और 12 जून 2020 की तारीख तय की गई थी। इसे आश्वस्त किया गया है कि इशरत किसी गवाह या सबूत से कोई छेड़खानी नहीं करेगी।