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दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने डीएल के सभी फॉर्म को मिलाकर तीन पन्ने का एक फॉर्म बना दिया है। पहले आप एक अस्थायी डीएल बनवाने फिर उसे पक्का कराने के बाद उसके नवीनीकरण आदि के लिए अलग-अलग फॉर्म भरते थे। अधिकारियों ने बताया कि डीएल का यह फॉर्म पूरे देश में लागू होगा। इसके साथ ही डीएल के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।