राजधानी में ग्रैप लागू होन के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तैयारियों जोरों पर है। हालांकि, दिल्ली से होकर गुजरने वाले दूसरे राज्यों के वाहन दिल्ली के लिए सिरदर्द बने हुए है। दिल्ली के बार्डरों से वापस लौटाने से जाम व अन्य समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस पड़ोसी राज्यों से सहयोग मांगा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस से इंटरस्टेट कॉर्डिनेशन मीटिंग की है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय त्यागी ने बताया कि पड़ोसी राज्यों की पुलिस से सहयोग मांगा गया है कि वह दिल्ली से होकर गुजरने वाले या दिल्ली में उन वाहनों को रूकना नहीं है, उनको पड़ोसी राज्यों की पुलिस सीमाओं से वापस भेज दें। ऐसे में इन वाहनों को ईस्टर्न व वेस्टर्न पेरीफेरल से होकर भेजा जाए। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पड़ोसी राज्यों में बने टोल पर भी टोल कर्मियों से बैठक की है। इनको बताया गया है कि दिल्ली से होकर गुजरने वाले वाहनों को पहले ही मोड़ दिया जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस की वेस्टर्न रेंज के पुलिस उपायुक्त रणवीर सिंह ने बताया कि दिल्ली के सभी प्रमुख बॉर्डरों पर ट्रैफिककर्मियों की टीमें 24 घंटे तैनात कर दी गई हैं। बार्डरों पर रजिस्टर में इंट्री की जा रही है कि कितने व कैसे वाहनों को वापस लौटाया जा रहा है। दिल्ली के 181 अंतर्राज्यीय बार्डर हैं। दिल्ली से हजारों वाहनों दिल्ली होकर गुजरते हैं।
एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप)
इन बातों का रखें ध्यान- कि कौनसी गाड़ी चल सकती हैं
- बीएस -VI गाड़िया व सीएनजी/इलेक्ट्रीकल और अधिसूचना में छूट प्राप्त गाड़ियां लागू प्रतिबंधों के अधीन चल सकती हैं।
- दूसरे राज्यों की बसें- हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर चलने वाली ईवी, सीएनजी और बीएस -VI डीजल अंतर-नगरीय/अंतर-राज्यीय बसें ही ग्रेप के दौरान दिल्ली में चल सकती हैं।
- पेट्रोल एलएमवी (कारें)- ग्रेप स्ट्रेज-III और स्टेज -IV में केवल बीएस-VI या उससे ऊपर ईवी,सीएनजी और पेट्रोल कारें ही चल सकती हैं।
- डीजल एलएमवी (कारें)- ग्रेप स्टेज-III और स्टेज-IV में केवल बीएस-VI डीज़ल, ईवी और सीएनजी कारें ही चलाई जा सकती हैं।
- दिव्यांगजनों के लिए विशेष छूट का ध्यान रखें। ग्रेप-III और स्टेज-IV में बीएस-III पेट्रोल या बीएस-IV और उससे नीचे की डीजल कार विशेष रूप से केवल दिव्यांगजन के लिए निजी उपयोग में हो, तो उसे चलाने की अनुमति होगी।
- एमजीवी / एलजीवी (माल वाहक)- ग्रेप-III और स्टेज-IV में केवल ईवी, सीएनजी, और बीएस-VI डीज़ल माल वाहनों की अनुमति है।
- एचजीवी (भारी माल वाहक / ट्रक्स)- ग्रेप स्टेज-IV में केवल ईवी, एलएनजी, सीएनजी और बीएस-VI डीज़ल ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश और चलने की अनुमति है।
- आपातकालीन वाहनों को निर्धारित छूट प्राप्त है। ये चल सकती हैं।
- पीयूसीसी - पेट्रोल, डीजल और सीएनजी/एलपीजी भरवाने के लिए वैध पीयूसीसी जरूरी है।