इससे पहले कोर्ट ने जुलाई में नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी से कश्मीरी गेट रोड पर स्थित हनुमान ब्रिज पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कश्मीरी गेट रोड पर सड़क दुर्घटना में पिछले साल 35 वर्षीय शख्स की मौत के मुकदमे को बंद करने के लिए आई अर्जी पर कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच जारी है और हादसे को अंजाम देने वाले का कोई सुराग नहीं मिला है तो पुलिस किस आधार पर केस को बंद कर सकती है।
यह हादसा कश्मीरी गेट बस स्टैंड के नजदीक हुआ था। इसे लेकर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से अनट्रेस्ड रिपोर्ट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि हादसे वाली जगह पर कोई कैमरा नहीं था। इसलिए आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला।