दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई को बुधवार के लिए स्थगित कर दिया है। अदालत ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि सहारनपुर में उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को अदालत में प्रस्तुत करने के लिए पुलिस को पर्याप्त समय मिल सके।
दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका पर आज यानी मंगलवार को सुनवाई होनी थी, जिसे कोर्ट ने कल के लिए स्थगित कर दिया है। चंद्रशेखर के मुताबिक प्राथमिकी में कहा गया है कि उन्होंने जामा मस्जिद के पास मौजूद भीड़ को दिल्ली गेट के पास मार्च करने के लिए उकसाया और हिंसा में शामिल रहे, लेकिन इस संबंध में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
बीते 20 दिसंबर को पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को हिरासत में लिया गया था। बाद में पुलिस ने चंद्रशेखर पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, लोगों को उकसाने और दंगा भड़काने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
चंद्रशेखर के अलावा पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। प्रदर्शन के दौरान एक बार तो चंद्रशेखर पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब रहा था, लेकिन उसी दिन शाम में चंद्रशेखर दोबारा जामा मस्जिद में मौजूद अपने समर्थकों के बीच पहुंच गया और नारेबाजी शुरू कर दी। वहां उन्होंने कहा था कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। इसी दौरान चंद्रशेखर को हिरासत में लेकर 21 दिसंबर को जेल भेज दिया गया था।