फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi : केजरीवाल की याचिका पर आज फिर सुनवाई करेगी सत्र अदालत, आबकारी नीति मामले में ईडी के समन को दी है चुनौती

Fri, 15 Mar 2024 05:01 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर न होने पर एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में दो शिकायतें दायर की थीं। इन शिकायतों के आधार पर निचली अदालत ने केजरीवाल को दो समन जारी किए थे। दिल्ली सीएम ने सत्र अदालत में इन समन को चुनौती दी है।
विज्ञापन
अरविंद केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली की सत्र अदालत शुक्रवार को फिर से सुनवाई शुरू करेगी। मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर न होने पर एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में दो शिकायतें दायर की थीं। इन शिकायतों के आधार पर निचली अदालत ने केजरीवाल को दो समन जारी किए थे। दिल्ली सीएम ने सत्र अदालत में इन समन को चुनौती दी है।

विज्ञापन


एक मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किए जाने के पहले आदेश के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने बृहस्पतिवार को केजरीवाल और ईडी की दलीलें सुनीं। निचली अदालत ने ये आदेश 7 फरवरी को जारी किया था। सत्र न्यायाधीश एसीएमएम के 7 मार्च के दूसरे आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दलीलें शुक्रवार को सुनेंगे। इस आदेश के तहत केजरीवाल को 16 मार्च को तलब किया गया था।

अदालत में केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय केवल प्रचार के लिए दिल्ली मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा, मजिस्ट्रेट के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। गुप्ता ने कहा, मैं केवल यह कह रहा हूं कि मुझे छूट दी जाए। मुझे यहां आने से उन्हें क्या हासिल होगा? क्या यह केवल प्रचार के लिए है। ईडी की और से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा वे गैलरी में खेलना बंद करें। हम प्रचार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें