सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में अपील दायर की थी। सोमवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। मामला चार सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
कोर्ट ने मेधा पाटकर को दी गई पांच महीने की सजा को निलंबित कर दिया है। अदालत ने 25,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि प्रस्तुत करने पर पाटकर को जमानत भी दे दी है। उन्होंने निचली अदालत के एक जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी।