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दिल्ली-NCR में ग्रेप-3 लागू: पांचवीं तक कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलाने की सलाह, जानें क्या-क्या रहेगी पाबंदी

Wed, 29 Jan 2025 10:57 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

निर्माण कार्यों से लेकर ट्रक समेत अन्य भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगी। पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने के निर्देश हैं।
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वायु प्रदूषण - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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राजधानी में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद एक बार फिर बुधवार शाम से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) तीन लागू हो गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति ने प्रदूषित होती हवा को देखते हुए बैठक में पूरे दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू किया है। इसके तहत निर्माण व विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी है। वहीं, बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार माल वाहक वाहनों का प्रवेश बंद हो गया है। केवल जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को इसमें छूट दी गई है। साथ ही, एनसीआर से आने वाली अंतरराज्य बसों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि, इलेक्ट्रिक व सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल बसों को इसमें छूट दी गई है।

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उधर, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों, टेम्पो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को बीएस-तीन पेट्रोल व बीएस-चार डीजल एलएमवी चलाने की अनुमति है। वहीं, कक्षा पांचवीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने की सलाह दी है। सीएक्यूएम की उप-समिति ने बैठक में देखा कि दिल्ली का औसत एक्यूआई 350 के आंकड़े को पार कर गया है। वहीं, घने कोहरे, कम मिक्सिंग हाइट, परिवर्तनशील हवाओं और प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के कारण इसमें वृद्धि का रुझान दिख रहा है। ऐसे में समिति ने वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में एनसीआर में ग्रेप के चरण तीन को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

ग्रेप तीन के तहत इन कार्य पर रहेगी पाबंदी
-धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध।
- स्टोन क्रशर का संचालन बंद।
-सभी खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक।
-एनसीआर राज्य सरकारें दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) के चलने पर सख्त प्रतिबंध लगाएं।
-दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों (एमजीवी) के बीएस-4 या उससे नीचे के मानक वाले वाहनों पर प्रतिबंध।
-केवल उन वाहनों को छूट रहेगी जो आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे हैं या फिर आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
-सरकारें एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने पर भी विचार कर सकती हैं।
-केंद्र व राज्य सरकारें सरकारी विभागों और सिविक एजेंसियों के कार्यालय के समय में बदलाव कर सकती है।
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ग्रेप-3 में लोगों के लिए सीएक्यूएम की सलाह
-कम दूरी के लिए साइकिल का करें इस्तेमाल या चलें पैदल।
-संभव होने पर कार पूलिंग का लें सहारा।
-सार्वजनिक परिवहन का करें इस्तेमाल।
-दफ्तर से इजाजत मिलने पर वर्क फ्रॉम होम पर चले जाएं।
- हीटिंग के लिए कोयले और लकड़ी का उपयोग न करें।
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