अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने कह कि प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि वे दंगे करने वाली भीड़ में शामिल थे। यह मामला आरिफ, मोहम्मद फैसल, अब्दुल सत्तार, तनवीर अली और हुनैन के खिलाफ है, जिन पर 24 फरवरी को लोगों पर हमला करने, पथराव करने और तोड़फोड़ और आगजनी करने के अलावा भजनपुरा पेट्रोल पंप में आग लगाने वाली भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा इस प्रकार, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया यह स्थापित करते हैं कि यहां सभी पांच आरोपी व्यक्ति इस भीड़ के सदस्य थे, जो भजनपुरा पेट्रोल पंप के साथ-साथ सेवा पर सार्वजनिक व्यक्तियों के साथ बर्बरता, आगजनी, हमले में शामिल थे। आरोपियों ने यमुना विहार सड़क और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग किया।
अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगे), 148 (दंगे, घातक हथियार से लैस), 152 (दंगा दबाने पर लोक सेवक पर हमला करना या बाधा डालना) और 186 (बाधा डालना) के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।