नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने प्रेमानंद महाराज को कथित धमकी मामले में मध्य प्रदेश निवासी सुनील सिंह को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई तीस हजारी कोर्ट द्वारा पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगे जाने के बाद की गई।
सब्जी मंडी थाने के जांच अधिकारी ने सुनील सिंह को नोटिस जारी कर 8 अक्तूबर तक जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता एडवोकेट परीक्षित शर्मा ने बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत तीन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी।
शिकायत के अनुसार, 1 अगस्त को फेसबुक पर एक पोस्ट में शत्रुघ्न सिंह ने प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी थी, जबकि दुर्योधन सिंह ने उनके चरित्र पर टिप्पणी कर छवि धूमिल की थी। एक अन्य व्यक्ति ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया।
पुलिस कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने अदालत का रुख किया, जिसके बाद अदालत ने 29 अगस्त को दिल्ली पुलिस से एटीआर तलब किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ब्यूरो