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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: दिल्ली में पांच दिन आसमान पर पुलिस की नजर, कई तरह के हवाई उपकरण पर रोक; पढ़ें पूरी आदेश

Thu, 10 Sep 2026 06:16 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली

सार

ब्रिक्स-2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कुछ हवाई गतिविधियों पर रोक लगाई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिर पुलिस ने यह कदम क्यों उठाया और किन-किन गतिविधियों पर लगाई गई है रोक? पढ़ें पूरी खबर।

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : AI
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विस्तार
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दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पांच दिनों के लिए कुछ हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध ब्रिक्स-2026 सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा खतरों को देखते हुए लगाया गया है। यह आदेश 10 सितंबर, 2026 से प्रभावी होकर 14 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगा।

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प्रतिबंधित हवाई प्लेटफॉर्म में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और रिमोट से उड़ाए जाने वाले एयरक्राफ्ट शामिल हैं। हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट और क्वाडकॉप्टर भी इस दायरे में आते हैं। विमान से पैरा-जंपिंग, पतंग उड़ाना और गुब्बारा विज्ञापन भी प्रतिबंधित हैं। पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।
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सुरक्षा संबंधी चिंताएं
पुलिस आयुक्त कार्यालय ने सूचित किया है कि आपराधिक, असामाजिक और भारतविरोधी तत्व इन हवाई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। इनसे आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। ब्रिक्स-2026 जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन के दौरान ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
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