दिल्ली पुलिस ने सत्य निकेतन इमारत ढहने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। 6 सितंबर के हादसे में सात लोगों की मृत्यु हुई थी। मकान मालिक हरिराम गुप्ता समेत छह आरोपी हैं।
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दिल्ली पुलिस ने सत्य निकेतन इमारत ढहने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। यह घटना 6 सितंबर को सत्य निकेतन इलाके में हुई थी। इस हादसे में सात लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।
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दिल्ली पुलिस ने साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप पत्र छह आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया गया है। इन आरोपियों में मकान मालिक हरिराम गुप्ता, पत्नी उर्मिला गुप्ता, महेश गुप्ता, मनोज कुमार, सुधांशु लवनीश कुमार और शुभम त्यागी शामिल हैं।
लगाए गए आरोप
दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराएं लगाई हैं। इनमें दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाले लापरवाही भरे कार्य के लिए धारा 125(ए) शामिल है। सामान्य आशय के लिए धारा 3(5) और गैर इरादतन हत्या के लिए धारा 105 भी लगाई गई है। इमारत की मरम्मत या निर्माण के दौरान लापरवाही के कार्य के लिए धारा 290 का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए धारा 115(2) और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए धारा 324(2) व 324(4) भी शामिल हैं।