फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi: पुलिस ने नंदू गिरोह के शार्पशूटर और अवैध हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, पिस्तौल व कारतूस बरामद

Sat, 21 Mar 2026 08:41 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि सुमित वर्ष 2021 की एक मुठभेड़ के मामले में फरार था। ये मामला विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली पुलिस ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह से जुड़े एक शार्पशूटर और हथियार मुहैया कराने वाले एक अवैध हथियार तस्कर बदर इस्लाम (32) को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी एवं महेंद्रगढ़, हरियाणा निवासी सुमित पूनिया (25) को द्वारका से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से दो देसी पिस्तौल व पांच कारतूस बरामद किए हैं।

विज्ञापन


अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि सुमित वर्ष 2021 की एक मुठभेड़ के मामले में फरार था। ये मामला विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि सुमित का संबंध नंदू गिरोह से था और वह गिरोह के लिए शार्पशूटर के रूप में काम करता था। उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर गौतम मलिक व एसआई रवि भूषण की टीम ने सुमित की निशानदेही पर गिरोह के लिए हथियार मुहैया कराने वाले कथित बदमाश बदर इस्लाम (32) को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि बदर के कब्जे से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी व्यक्ति उस नेटवर्क का हिस्सा थे जो गिरोह के सदस्यों को अवैध हथियार उपलब्ध कराता था।

पुलिस को जांच में पता लगा है कि सुमित 2020-21 के आसपास गिरोह में शामिल हुआ था और वह छोटी उम्र से ही गैंगस्टर कपिल सांगवान को जानता था। दोनों पड़ोसी गांवों के रहने वाले हैं। ये बचपन में दोनों साथ मिलकर कबड्डी खेला करते थे। हरियाणा में एक शस्त्र मामले में पूर्व में गिरफ्तार हो चुका सुमित दिल्ली और हरियाणा में दर्ज कई आपराधिक मामलों में वांछित रहा है। पुलिस के अनुसार, अवैध हथियार मुहैया कराने वाला बदर इस्लाम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अधिकारी ने बताया कि दोनों के खिलाफ अपराध शाखा थाने में शस्त्र अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें