ड्रॉ की करनी होगी वीडियोग्राफी
शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि उन्हें ड्रॉ की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करनी होगी। इसमें छात्र का चयन निष्पक्ष होकर किया गया है, इसका सबूत रहेगा। वहीं, स्कूल को रिकॉर्ड और फुटेज का रखरखाव खुद करना होगा। निदेशालय ने परिपत्र जारी कर निर्देश दिया है कि स्कूल पारदर्शिता के साथ छात्र काे दाखिला दें। ऐसा न करने पर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
डोनेशन लेने पर होगी कार्रवाई
अगर कोई स्कूल दाखिले के नाम पर डोनेशन वसूलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निदेशालय ने निर्देश दिया है कि शिकायत मिलने पर स्कूल प्रबंधन की जांच की जाएगी। जांच सिद्ध होने पर स्कूल प्रबंधन को कैपिटेशन फीस का 10 गुना जुर्माना देना होगा। वहीं, अभिभावक इसकी शिकायत ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड से कर सकेंगे। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए अभिभावकों को निदेशालय की वेबसाइट edudel.nic.in के ग्रीवांस रिड्रेसल सेल और मॉनिटरिंग सिस्टम हेड पर जाना होगा। इस पर अभिभावक दाखिला संबंधित किसी भी तरह की शिकायत कर सकेंगे। वहीं ऑफलाइन माध्यम से अपने जिले के डीडीई ऑफिस में जाकर शिकायत करनी होगी।
मानदंड के आधार पर मिलेगा दाखिला
सभी निजी स्कूलों ने अपनी वेबसाइट पर दाखिले के लिए मानदंड अपलोड किए हुए हैं। इसी आधार पर छात्र को अंक दिए जाएंगे। ज्यादातर स्कूलों ने दूरी को अहम मानक बनाया है। घर से स्कूल जितना नजदीक होगा, दाखिले की संभावना भी उतनी अधिक होगी। इसके अलावा सिबलिंग, एलुमनाई और फर्स्ट चाइल्ड सहित दूसरे पहलुओं को मापदंड में शामिल किया है।