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Delhi: वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए एनडीएमसी ने दोगुना किया पार्किंग शुल्क, ग्रेप 2 के तहत उठाया कदम

Thu, 30 Oct 2025 02:03 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली

सार

यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के चरण-दो के तहत उठाया गया है।
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demo - फोटो : ANI
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विस्तार
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राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने बड़ा निर्णय लिया है। उसने नई दिल्ली इलाके में वाहनों की गतिविधियों को कम करने और लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए पार्किंग शुल्क दोगुना करने की घोषणा की है। यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के चरण-दो के तहत उठाया गया है।

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एनडीएमसी के अनुसार, आयोग की उप-समिति की 19 अक्तूबर को हुई बैठक में पाया गया कि शाम सात बजे तक राजधानी का एक्यूआई 302 दर्ज किया गया था और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी की आशंका जताई गई थी। इसके बाद एनडीएमसी ने तत्काल प्रभाव से ग्रेप चरण-दो लागू करते हुए पार्किंग दरें बढ़ाने का निर्णय लिया।

परिषद ने कहा है कि ग्रेप चरण-दो के निरस्त होने तक नई दिल्ली क्षेत्र में उसकी सभी ऑफ-स्ट्रीट और इनडोर पार्किंग स्थलों पर नई दरें लागू रहेंगी। अब चारपहिया वाहनों की पार्किंग फीस 20 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि दुपहिया वाहनों की दर 10 से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति घंटा की है।
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बसों के लिए शुल्क 150 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति घंटा और इनडोर पार्किंग में कारों के लिए 10 से 20 रुपये और दुपहिया के लिए पांच से 10 रुपये प्रति घंटा कर दिया गया है। एनडीएमसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑन-स्ट्रीट पार्किंग स्थलों और मासिक पास धारकों के लिए यह बढ़ोतरी लागू नहीं होगी, क्योंकि सड़क किनारे की पार्किंग दरें पहले से ही अधिक हैं।

एनडीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य वाहनों की संख्या घटाना और प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर अंकुश लगाना है। पार्किंग शुल्क बढ़ने से लोगों को निजी वाहन घर में छोड़ने और सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, बस या ई-रिक्शा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

एनडीएमसी ने सभी पार्किंग संचालकों को नई दरों को तुरंत लागू करने और जनता को स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी देने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और ग्रेप चरण-दो के समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

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