दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने धूल प्रदूषण का प्रबंधन करने के लिए 17 जून तक सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई है। वहीं संबंधित प्राधिकरणों, निकायों और एजेंसियों को धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है।
इस आपातकालीन बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन, दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश, ईपीसीए के अध्यक्ष भूरेलाल, पर्यावरणविद सुनीता नारायण और अन्य विभाग मौजूद थे।
बैठक के बाद प्रमुख निर्देश
- सभी तरह की सिविल निर्माण गतिविधियां 17 जून 2018 तक प्रतिबंधित रहेंगी।
- सभी नगर निगम, डीपीसीसी, डीएमआरसी, एनबीसीसी, एनएचएआई और नगर निगमों को निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
- नगर निगम और लोक निर्माण विभाग यांत्रिक प्रणाली से सड़कों की सफाई में तेजी लाने और सड़कों किनारे प्रयोग न किए जाने वाले पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है।
-वन और अन्य विभागों को मिलकर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करने और आम लोगों को भी इससे जुड़ने की अपील जारी की गई।
- नगर निगम, डीडीए और एसडीएम को कचरे, प्लास्टिक और पत्तियों आदि को खुले में जलाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है।
- ऐसी सड़क निर्माण एजेंसियां/ठेकेदार जो पर्याप्त धूल नियंत्रण उपाय नहीं कर रहे हैं उन पर नगर निगम, डीपीसीसी और लोक निर्माण विभाग को जुर्माना लगाने का आदेश।
- इन निर्देशों के पालन को लेकर समीक्षा बैठक 25 जून, 2018 को आयोजित होगी और इसके बाद किए गए कार्यों की लगतार निगरानी की जाएगी।