08:05 PM, 29-Mar-2020
जे.पी.एस.आई.स्पोर्टस सिटी,यमुना एक्सप्रेस-वे में प्रवासियों के लिए शेल्टर होम्स
कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को 'आपदा' घोषित किया गया है। जनपद या अन्य प्रदेशों के व्यक्ति, जो गौतमबुद्धनगर में निराश्रित हैं उनके चिकित्सकीय उपचार,भोजन एवं रहने आदि की व्यवस्था हेतु तत्काल प्रभाव से शेल्टर होम्स के रूप में जे.पी.एस.आई.स्पोर्टस सिटी,यमुना एक्सप्रेस-वे को उनके भवन एवं अन्य संसाधनों सहित अग्रिम आदेशों तक अभिहीत किया गया है।