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AAP को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दफ्तर खाली करने का LG का आदेश रद्द

Wed, 23 Aug 2017 02:11 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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kejriwal baijal - फोटो : अमर उजाला
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आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने पार्टी के दफ्तर के बारे में लिए गए एलजी अनिल बैजल के एक आदेश को रद्द कर दिया है।
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हाईकोर्ट ने आज उपराज्यपाल बैजल के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को उसका दफ्तर खाली करने को कहा था। कोर्ट ने एलजी को उनके फैसले पर पुनर्व‌िचार करने को कहा है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक ट्वीट किया जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट करते हुए लिखा- द‌िल्ली हाइकोर्ट ने AAP के दफ्तर का आवंटन रद्द करने के एलजी के फैसले को पलट दिया है. उपराज्यपाल का फैसला अवैध हो गया है. Boom!
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LG's order cancelling the office allotment to AAP set aside by Delhi High Court. Has been declared ex facie illegal. Boom! — Raghav Chadha (@raghav_chadha) August 23, 2017
#Delhi LG's order dated 12.04.17 cancelling office allotment to AAP office set aside by Delhi HC. Court directs LG to pass a reasoned order. — ANI (@ANI) August 23, 2017
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दरअसल, एलजी अनिल बैजल ने 24 अप्रैल 2017 को आदेश जारी कर इस ऑफिस का आवंटन रद्द कर दिया था। शुंगलू समिति की रिपोर्ट में इस दफ़्तर आवंटन पर सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि क्योंकि ज़मीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र नहीं, इसलिए वह किसी राजनीतिक दल को दफ़्तर/ज़मीन देने के लिए नीति नहीं बना सकती।
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