दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को हर पॉजिटिव मरीज के पांच दिन संस्थागत क्वारंटीन में रहने का जो आदेश पारित किया है, उसके खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। इस याचिका में एलजी के फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह मरीजों के लिए बेहद कठोर फैसला है।
याचिका में कहा गया है कि एक ओर जहां बेड और नर्सों की कमी है, ऐसे में कोविड के हल्के लक्षण और बिना लक्षण वाले मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में रखने का फैसला सही नहीं है।