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दिल्ली एलजी ने दी मंजूरी: संसद हमले के छह आरोपी के खिलाफ लगेगा UAPA Act, जानें क्या है मामला

Thu, 06 Jun 2024 07:57 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

दिल्ली के उपराज्यपाल ने संसद हमले के आरोपी के खिलाफ मामला चलाने की स्वीकृति दे दी है। छह व्यक्तियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला चलेगा।
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वीके सक्सेना - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छह व्यक्तियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अभियोजन को मंजूरी दी। इन लोगों पर 13 दिसंबर 2023 को सदन की कार्यवाही के दौरान संसद पर कथित रूप से हमला करने का आरोप है।
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गैर तरीके से संसद में किया था प्रवेश
आरोप है कि मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम रानोलिया, ललित झा और महेश कुमावत नामक छह व्यक्तियों ने संसद में अवैध रूप से प्रवेश किया। साथ ही चालू सत्र के दौरान लोकसभा में धुएं के कैन फेंके। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल से यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत उनके अभियोजन का अनुरोध किया था। एलजी ने रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री पाए जाने पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की।

जांच में सही पाए गए दोषी
इस मंजूरी से पहले समीक्षा समिति (डीओपी, तीस हजारी, दिल्ली) ने भी 30 मई को जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए संपूर्ण साक्ष्यों की जांच की। इस जांच में संसद हमले के मामले में आरोपियों की संलिप्तता पाई थी। इसे देखते हुए समीक्षा समिति ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला बनता है। 
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संसद हमले में छह आरोपी हुए थे गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में आईपीसी और यूए (पी) अधिनियम की तहत एफआईआर दर्ज की। बाद में मामले की जांच संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से पीएस स्पेशल सेल, नई दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को स्थानांतरित कर दी गई थी। जांच के दौरान उपरोक्त छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं।
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